राजस्थान विधानसभा ने राज्य के लिए एक कल्याणकारी पैकेज के हिस्से के रूप में सभी वयस्क नागरिकों को न्यूनतम गारंटीकृत आय प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया।
‘राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय’ विधेयक, 2023 को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया।
विधेयक के अनुसार, कुछ लाभार्थियों को प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 125 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर गारंटीकृत रोजगार मिलेगा।
अन्य लाभार्थी जैसे वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति, विधवाएं और एकल महिलाएं विधेयक के तहत पेंशन के हकदार होंगे।
देय पेंशन को वित्त वर्ष 2024-25 से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया जाएगा।
सभी पात्र वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति, विधवाएं या एकल महिलाएं इस विधेयक के तहत निर्धारित पेंशन की हकदार होंगी।