Daily Current Affairs / मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित
Category : National Published on: February 02 2026
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड, अलग शौचालय, पानी और निपटान की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की कमी अपमान और बहिष्कार का कारण बनती है, जिससे यह केवल कल्याणकारी मुद्दा न होकर एक संवैधानिक चिंता बन जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया, सभी स्कूलों में मुफ्त स्वच्छता सुविधाएँ अनिवार्य कीं।
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