लोकसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच के लिए विधेयक पारित किया

लोकसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच के लिए विधेयक पारित किया

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Category : National Published on: February 08 2024

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  • लोकसभा ने 7 फरवरी, 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक पारित किया।
  • यह विधेयक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) सहित प्रमुख संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाओं और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) जैसी प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा।
  • कानून परीक्षा में अनुचित साधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है। इसके लिए छह महीने से लेकर 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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