हरियाणा विधानसभा ने 19 नवंबर 2024 को संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित कर दिया गया।
हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) विधेयक, 2024 का उद्देश्य सेवा की आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना, संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करना और सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है, जिससे सरकारी विभागों के कामकाज में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित हो और लंबे समय से सेवारत संविदा कर्मचारियों का कल्याण हो।
यह विधेयक इस साल अगस्त में जारी अध्यादेश की जगह लेगा।
विधेयक के अनुसार, पात्र संविदा कर्मचारी वह होगा जो सरकारी संगठन द्वारा संविदा पर नियुक्त किया गया हो और नियत तिथि पर ऐसे संगठन की सेवा में हो तथा 50,000 रुपये प्रति माह का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो या संविदा कर्मियों की तैनाती नीति, 2022 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) द्वारा तैनात हो तथा नियत तिथि पर सरकारी संगठन की सेवा में हो।