गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 पारित किया

गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 पारित किया

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Category : State Published on: March 27 2026

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24 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा ने गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 पारित कर दिया, जिससे गुजरात उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। यह बिल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जो धर्म की परवाह किए बिना लागू होगा (कुछ छूटों के साथ)।

मुख्य प्रावधान:

  • विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण (गैर-अनुपालन पर ₹10,000 तक का जुर्माना)।
  • तलाक केवल अदालत के माध्यम से; बहुविवाह पर प्रतिबंध।
  • जबरन/धोखाधड़ी वाले विवाह: 7 वर्ष तक की कैद।
  • लिव-इन रिलेशनशिप का नियमन — अनिवार्य पंजीकरण और समाप्ति की सूचना; बच्चे वैध माने जाएँगे; परित्यक्त महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार।
  • तलाक के बाद बिना शर्त पुनर्विवाह की अनुमति; हलाला जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध।
  • अनुसूचित जनजातियों को छूट (रिवाजों की रक्षा के लिए)।

बिल एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना देसाई ने की थी (समिति को ~20 लाख सार्वजनिक सुझाव प्राप्त हुए)। इसे वॉइस वोट से पारित किया गया। सरकार ने लिंग न्याय और समानता पर जोर दिया, जबकि विपक्ष ने संवैधानिक वैधता और पर्याप्त जांच की कमी पर चिंता जताई।

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