सरकार ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का बहुप्रतीक्षित मसौदा जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बच्चों द्वारा कोई भी अकाउंट बनाने से पहले सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति लेनी होगी।
इसके अलावा, मसौदा नियमों के अनुसार, माता-पिता की पहचान और आयु को भी स्वैच्छिक रूप से प्रदान किए गए पहचान प्रमाण के माध्यम से मान्य और सत्यापित करना होगा, जो "कानून या सरकार द्वारा सौंपी गई किसी संस्था द्वारा जारी किया जाएगा"।