Category : Science and TechPublished on: October 06 2023
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक डेटोनेटर पर 1 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
इस प्रतिबंध के बाद इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का निर्माण, व्यापार, भंडारण प्रतिबंधित हो जायेगा।
यह प्रतिबंध सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर लगाया गया है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस सन्दर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है।
इलेक्ट्रिक डेटोनेटर ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग खनन, निर्माण, उत्खनन और विध्वंस सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विस्फोटकों को शुरू करने या ट्रिगर करने के लिए किया जाता है।