दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
यह निर्णय ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स को प्रभावित करेगा, जो शहर में लोकप्रिय हैं।
सरकारी नोटिस ने इंगित किया है कि व्यक्तिगत वाहनों को वाणिज्यिक टैक्सियों के रूप में उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन करता है।
सरकार के नोटिस में कहा गया है कि अगर ओला, उबर और रैपिडो राइडर्स जैसे सेवा प्रदाता दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
यदि अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही कारावास का भी प्रावधान है।