दिल्ली अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को UAPA के तहत दोषी ठहराया:

दिल्ली अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को UAPA के तहत दोषी ठहराया:

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Category : National Published on: January 16 2026

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  • दिल्ली की एक अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनके दो सहयोगियों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी ठहराया है।
  • अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने उन्हें UAPA की धारा 18 (आपराधिक साजिश) और धारा 38 (आतंकी संगठन की सदस्यता) के तहत दोषसिद्ध किया।
  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अंद्राबी पर घृणास्पद भाषणों और साजिश के जरिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। उन्हें अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
  • आसिया अंद्राबी ने 1987 में महिला-आधारित अलगाववादी संगठन ‘दुख्तारान-ए-मिल्लत’ की स्थापना की थी, जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया।
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