दिल्ली की एक अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनके दो सहयोगियों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी ठहराया है।
अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने उन्हें UAPA की धारा 18 (आपराधिक साजिश) और धारा 38 (आतंकी संगठन की सदस्यता) के तहत दोषसिद्ध किया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अंद्राबी पर घृणास्पद भाषणों और साजिश के जरिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। उन्हें अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
आसिया अंद्राबी ने 1987 में महिला-आधारित अलगाववादी संगठन ‘दुख्तारान-ए-मिल्लत’ की स्थापना की थी, जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया।