केन्द्र ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक् तों की नियुक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को बदलने के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है।
विधेयक में कहा गया है कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।