केंद्र ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लोकपाल की उम्र सीमा मौजूदा 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी।
पीएफआरडीए लोकपाल की भूमिका विनियमों के दायरे में आने वाली शिकायतों या परिवादों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उनके समाधान की सुविधा प्रदान करना है।
पीएफआरडीए (सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार, ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष थी।
27 मार्च की राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआरडीए ने लोकपाल के लिए ऊपरी आयु सीमा को 70 वर्ष में बदलकर उस नियम में संशोधन किया है।
लोकपाल के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति आमतौर पर तीन साल के लिए पद धारण करता है और अगले दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है।