नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को "प्रमुख हवाई अड्डा" घोषित किया है।
हवाईअड्डा आर्थिक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 27) की धारा 2 की उप-धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है।
AERA के तहत, केंद्र एक हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकता है यदि इसकी वार्षिक यात्री यातायात कम से कम 35 लाख है।