बार काउंसिल ने विदेशी वकीलों, लॉ फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी

बार काउंसिल ने विदेशी वकीलों, लॉ फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी

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Category : National Published on: March 17 2023

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  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर प्रतिबंधित, अच्छी तरह से नियंत्रित और विनियमित तरीके से भारत में अभ्यास करने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है।
  • नियमों के मुताबिक विदेशी वकील और लॉ फर्म सिर्फ गैर-मुकदमे वाले मामलों में ही प्रैक्टिस करने के हकदार होंगे।
  • हालांकि, विदेशी वकील या फर्म बीसीआई में पंजीकरण के बिना भारत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। एक विदेशी वकील के लिए पंजीकरण शुल्क $25,000 है, जबकि एक कानूनी फर्म के लिए यह $50,000 है।
  • यह पहली बार है कि विदेशी कानून फर्मों और वकीलों को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकरण की अनुमति दी गई है, जो अब तक विशेष रूप से भारतीय नागरिकों तक ही सीमित था।
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