असम ने घोषणा की कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

असम ने घोषणा की कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

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Category : State Published on: January 26 2023

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  • असम सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के ऊपर करवाई करने का फैसला किया है।
  • मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण बाल विवाह है।
  • 2012 का POCSO अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और यह एक कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है।
  • शादी की कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है।
  • 2022 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2020 के बीच प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 195 मौतों के साथ असम में देश में सबसे अधिक मातृ मृत्यु अनुपात है।
  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) -5 के अनुसार, असम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा सबसे बड़ा मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य है जहां प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 32 मौतें होती है।
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