देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड राजभवन ने 24 घंटे के अंदर यह कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। इस एंटी कॉपीइंग कानून के तहत नकल माफिया को 10 करोड़ रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है।