आंध्र प्रदेश सरकार ने दो-बच्चे के मानदंड को समाप्त कर दिया है जो पहले दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता था।
यह निर्णय राज्य में घटती प्रजनन दर के कारण किया गया था, जिसने मौजूदा प्रतिबंध को कम प्रासंगिक बना दिया था।
मंत्रिमंडल ने 1994 में आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955 और आंध्र प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1965 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी, जिसने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को रोक दिया था।