मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ाया गया

मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ाया गया

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Category : Defense Published on: October 01 2025

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गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2025 से मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह कदम लगातार जारी जातीय हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए उठाया गया है। AFSPA सुरक्षा बलों को “अशांत क्षेत्रों” में विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत वे तलाशी ले सकते हैं, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं और आवश्यक होने पर बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह कानून पूर्वोत्तर भारत में सबसे विवादास्पद लेकिन लंबे समय से लागू सुरक्षा उपायों में से एक माना जाता है।

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