कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस में सुधार

कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस में सुधार

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Category : National Published on: August 10 2026

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  • रेल मंत्रालय ने 6 अगस्त 2026 को कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट में सुधार को मंजूरी दी। संशोधित ढांचे में एकल ऑल इंडिया लाइसेंस की शुरुआत की गई है, जो पहले के रूट-विशिष्ट प्रतिबंधों को हटाता है और श्रेणी-आधारित प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है।
  • एकसमान गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क ₹25 करोड़ तय किया गया है, जबकि प्रारंभिक कन्सेशन अवधि 20 वर्ष बनी हुई है। संतोषजनक प्रदर्शन पर शून्य शुल्क विस्तार संभव है। मौजूदा श्रेणी I अपने वर्तमान कार्यकाल तक जारी रह सकती है और नवीनीकरण पर मुफ्त में माइग्रेट कर सकती है। श्रेणी II, III और IV ऑपरेटर जल्दी स्विच कर सकते हैं या ₹15 करोड़ का डिफरेंशियल शुल्क देकर नवीनीकरण कर सकते हैं।
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